नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आसपास मांस और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को पकाने, बेचने और स्टोर करने पर लगे प्रतिबंध में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को बरकरार रखते हुए लंबित अपील पर दो महीने के भीतर फैसला करने का प्रयास करने को कहा है।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने छह खाद्य कारोबारियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।
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