1:02 am Friday , 21 August 2026
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RBI ने 3 घंटे में चेक क्लीयरेंस नियम टाला

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक क्लीयरेंस को 3 घंटे में निपटाने की योजना को फिलहाल टाल दिया है। यह स्कीम 3 जनवरी 2026 से लागू होनी थी, जिसके तहत बैंकों को चेक की इमेज मिलने के 3 घंटे के भीतर उसे अप्रूव या रिजेक्ट करना जरूरी होता। RBI ने अब इस नियम को आगे की तारीख तक स्थगित कर दिया है।

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