6:25 pm Wednesday , 4 November 2026
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थाना उझानी पर पंजीकृत अभियोग में कारावास तथा अर्थदण्ड

थाना उझानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 242/19 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सों एक्ट बनाम शिवम पुत्र सतेन्द्र निवासी मिहिलाल नगला थाना उझानी जनपद बदायूं की विवेचना तत्कालीन उप निरीक्षक संजय कुमार द्वारा पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 पिन्टू शर्मा थाना उझानी द्वारा न्यायालय पॉक्सों कोर्ट 03,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 16.03.2026 को माननीय न्यायालय पॉक्सों कोर्ट 03,बदायूँ द्वारा अभियुक्त शिवम को धारा 363 भादवि के अपराध में 07 वर्ष कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया तथा 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त उपरोक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त शिवम उपरोक्त को धारा 366 भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष का कारावास दण्ड से दण्डित किया गया तथा 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त उपरोक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त शिवम उपरोक्त को धारा ¾ पोक्सो एक्ट में सहपठित धारा 376 भादवि के अपराध में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15000/-रु0 से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाये साथ-साथ चलेंगी । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 पिन्टू शर्मा थाना उझानी तथा लोक अभियोजक श्री प्रदीप भारती तथा तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक श्री संजय कुमार का योगदान सराहनीय रहा ।

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