6:13 pm Wednesday , 4 November 2026
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अभियुक्त घर ना मिलने पर नोटिस चस्पा किया गया

पीयूष पुत्र पन्नालाल निवासी आमगाँव थाना सिविल लाइन बदायूं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, आई टी एक्ट की धारा 66D में थाना सितारगंज (उत्तराखंड) में मुकदमा संख्या 42/2023 पंजीकृत है, जिसमें अभियुक्त सूचना देने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, आज उत्तराखंड पुलिस में तैनात उप निरीक्षक इंद्र सिंह ने थाना सिविल लाइन बदायूं पुलिस की मदद से वांछित अभियुक्त के घर दबिश दी, अभियुक्त घर ना मिलने पर नोटिस चस्पा किया गया।

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