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दोषी को जेल भेजा, 2013 में भाई को गोली मारकर किया था घायल

13 साल पुराने गोलीकांड में 10 साल की सजा, 52 हजार जुर्माना।

दोषी को जेल भेजा, 2013 में भाई को गोली मारकर किया था घायल

मैनपुरी 10 सितंबर।

औंछा थाना क्षेत्र के 13 साल पुराने गोली मारकर घायल करने के मामले में कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी कमलेश को 10 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

पुलिस के अनुसार, 16 नवंबर 2013 को औंछा थाने में इस मामले की FIR दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी कमलेश ने उसके भाई को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने नगला रामसिंह निवासी कमलेश पुत्र जयचंद के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।

यह मुकदमा आईपीसी की धारा 307, 504 और 506 के तहत दर्ज किया गया था। जिसमें हत्या के प्रयास, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के आरोप शामिल थे।

लंबे समय तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। जांच अधिकारी द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विपिन कुमार चतुर्वेदी और कोर्ट मोहर्रिर राजवीर सिंह ने पैरवी की, जबकि विवेचक एसआई सुदामा लाल और कोर्ट पैरोकार गौरव कुमार की अहम भूमिका रही।

मैनपुरी से अरुण कुमार की रिपोर्ट।

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