12:41 am Thursday , 5 November 2026
BREAKING NEWS

घर में घुसकर हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत चार को उम्रकैद

घर में घुसकर हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत चार को उम्रकैद

बदायूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते करीब 11 साल पुराने हत्या के मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूं की अदालत ने बृजराज, उसके पुत्र अवनीश, राजीव और सत्यपाल को सजा सुनाई। न्यायालय ने बृजराज, राजीव और सत्यपाल पर कुल 31-31 हजार रुपये तथा अवनीश पर 33 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

मामला थाना अलापुर में दर्ज मुकदमा संख्या 628/15 व 681/05, धारा 452, 302/34, 504 आईपीसी तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित था। अभियुक्तगण बृजराज पुत्र सुम्मेर, अवनीश पुत्र बृजराज, राजीव पुत्र अनेगपाल और सत्यपाल पुत्र गजराज, निवासी ईशापुर थाना अलापुर, बदायूं के विरुद्ध विवेचना उपनिरीक्षक चंद्रपाल सिंह द्वारा पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

पुलिस के अनुसार, मामले को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित कर मॉनीटरिंग सेल, पैरोकार कांस्टेबल विनय शर्मा और अभियोजन विभाग के समन्वय से लगातार प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप 7 सितंबर 2026 को न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को धारा 302/34 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसके अलावा चारों को धारा 452 आईपीसी में 7-7 वर्ष, धारा 504 आईपीसी में 1-1 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया। वहीं अभियुक्त अवनीश को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष के कारावास और 2,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अलग-अलग धाराओं के तहत अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल विनय शर्मा, विवेचक उपनिरीक्षक चंद्रपाल सिंह तथा लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता (एडीजीसी) के योगदान को पुलिस ने सराहनीय बताया।

विज्ञापन एक्सप्रेस
No posts found.