7:15 pm Wednesday , 4 November 2026
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गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।*

*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।*

थाना उझानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 55/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम नन्हे पुत्र सरनाम सिंह निवासी ग्राम अल्लापुर चमारी थाना उझानी जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 07 / गैंगस्टर कोर्ट जनपद बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 उमेश कुमार थाना उझानी द्वारा मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 07 / गैंगस्टर कोर्ट जनपद बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 03-01-2025 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 07 / गैंगस्टर कोर्ट जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त नन्हे उपरोक्त को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत 02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा तथा 5,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को एक सप्ताह (07 दिन) के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त नन्हे द्वारा उक्त मामलें में जेल में बितायी गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 उमेश कुमार थाना उझानी तथा लोक अभियोजक दिलीप गुप्ता एवं सुभाष शर्मा, विवेचक उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार का योगदान सराहनीय रहा ।

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