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ऑपरेशन कन्विक्शन: गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को 2-2 वर्ष की सश्रम कैद, बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई

बदायूं

ऑपरेशन कन्विक्शन: गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को 2-2 वर्ष की सश्रम कैद, बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई

केशव गुप्ता

बदायूँ, 8 जुलाई। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूँ पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना जरीफनगर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में प्रभावी पैरवी के चलते माननीय गैंगस्टर कोर्ट (ADJ-06) ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक पर ₹5,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दोषी अभियुक्तों में अरबाज उर्फ अबराज उर्फ वल्ला निवासी जनपद अलीगढ़ तथा जुनैद खां उर्फ आमिर खान निवासी जनपद अमरोहा शामिल हैं। दोनों के विरुद्ध थाना जरीफनगर में वर्ष 2024 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की विवेचना उपनिरीक्षक हरवीर सिंह ने पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके बाद ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन विभाग और पैरोकार कांस्टेबल प्रवेश कुमार ने समन्वय बनाकर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई।
इस मामले में लोक अभियोजक दिलीप कुमार, विवेचक उपनिरीक्षक हरवीर सिंह तथा पैरोकार कांस्टेबल प्रवेश कुमार की भूमिका सराहनीय रही। बदायूँ पुलिस ने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और न्यायालय से सजा दिलाने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा

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