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ऑपरेशन कन्विक्शन: एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी दोषी करार

ऑपरेशन कन्विक्शन: एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी दोषी करार, ₹6,000 अर्थदंड भी लगाया गया

बदायूं, 10 जुलाई 2026।
उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी को न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता मिली।

मामला थाना बिसौली पर दर्ज मु.अ.सं. 473/2022 (धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट) से संबंधित है। अभियुक्त हैण्डील उर्फ शादाब पुत्र अब्दुल सलाम, निवासी पठान टोला, कस्बा एवं थाना सहसवान, जनपद बदायूँ के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट, बदायूँ में प्रस्तुत किया गया था।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत इस मुकदमे को चिन्हित कर अभियोजन विभाग, मॉनीटरिंग सेल एवं पैरोकार हेड कांस्टेबल जयप्रकाश के समन्वय से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।

सशक्त साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर 10 जुलाई 2026 को माननीय न्यायालय ने अभियुक्त हैण्डील उर्फ शादाब को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि के दंड के साथ ₹6,000 का अर्थदंड भी लगाया।

यदि अभियुक्त अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे 1 माह 15 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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