5:15 pm Wednesday , 4 November 2026
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इस्लामनगर पर पंजीकृत मामले में घलेन्द्र उर्फ घनेन्द्र को कठोर कारावास एंव अर्थदण्ड

थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 281/23 धारा 363/366/376(2)भादवि तथा 5L/6 पोक्सो एक्ट बनाम घलेन्द्र उर्फ घनेन्द्र पुत्र नारायण यादव निवासी विजयपुर थाना इस्लामनगर,बदायूँ की विवेचना निरीक्षक श्री महेश कुमार द्वारा की गई,विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 अंकुश कुमार थाना इस्लामनगर द्वारा माननीय न्यायालय पाक्सो 02 कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी,जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 03.07.2025 को माननीय न्यायालय पाक्सो 02 कोर्ट, बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त घलेन्द्र उर्फ घनेन्द्र उपरोक्त को धारा 363 भादवि में 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एंव 10 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषसिद्ध अभियुक्त घलेन्द्र उर्फ घनेन्द्र उपरोक्त को धारा 366 भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एंव 10 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषसिद्ध अभियुक्त घलेन्द्र उर्फ घनेन्द्र उपरोक्त को धारा 376(2) भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एंव 50 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।दोषसिद्ध अभियुक्त घलेन्द्र उर्फ घनेन्द्र उपरोक्त को धारा 5L/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एंव 50 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त उपरोक्त की सभी सजाए साथ साथ चलेंगी ।पैरवी करने वाले पैरोकार का0 अंकुश थाना इस्लामनगर तथा लोक अभियोजक श्री विरेन्द्र सिंह वर्मा एवं विवेचक उप निरीक्षक महेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा।

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