6:17 pm Wednesday , 4 November 2026
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अलापुर पर पंजीकृत पाक्सो एक्ट अभियोग में सजा व अर्थदण्ड

अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 457/2022 धारा 363/366A/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम राजकुमार पुत्र सीताराम निवासी सैदपुर कटरा थाना कायमगंज जनपद फरुर्खाबाद की विवेचना उप निरीक्षक अर्जुन सिंह थाना अलापुर द्वारा पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 विनय कुमार थाना अलापुर द्वारा माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 12.09.2025 को माननीय न्यायालय बदायूँ द्वारा अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त को धारा ¾(1) पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व को 30,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व को 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।धारा 366 भादवि में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व को 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीडिता को दी जायेगी। अभियुक्त की सभी सजाये साथ साथ चलेगी अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल मे व्यतीत की गयी अवधि उक्त सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 विनय कुमार थाना अलापुर तथा लोक अभियोजक श्री अमोल जौहरी तथा विवेचक उप निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह का योगदान सराहनीय रहा।

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