11:31 am Saturday , 17 October 2026
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बदायूं: किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना

बदायूं। जिले में पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी को बहलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त पुष्पेंद्र निवासी हैदलपुर, थाना बिल्सी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया गया है।

मामला 4 सितंबर 2018 का है। बिल्सी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी शाम करीब पांच बजे खेत से घर लौट रही थी, लेकिन घर नहीं पहुंची। तलाश करने पर जानकारी मिली कि पुष्पेंद्र उसे बहलाकर अपने साथ ले गया है।

पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। बाद में किशोरी के बरामद होने और उसके बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया।

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दिनेश तिवारी की अदालत में हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को पुष्पेंद्र को दोषी ठहराते हुए दुष्कर्म के मामले में 10 साल के कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई।

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