5:38 pm Thursday , 15 October 2026
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बदायूं: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चोरी के मामले में एक अभियुक्त को दो साल की सजा

बिसौली थाने में वर्ष 2014 में दर्ज हुआ था मुकदमा, न्यायालय ने दोषी पर लगाया एक हजार रुपये का अर्थदंड

बदायूं। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने चोरी का सामान रखने के मामले में एक अभियुक्त को दो वर्ष के साधारण कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला 15 अक्टूबर 2026 को बदायूं स्थित एडीजे-09/एनडीपीएस न्यायालय ने सुनाया।

मामला थाना बिसौली में वर्ष 2014 में दर्ज मुकदमा संख्या 339/2014 से संबंधित है। इसमें सौदान सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी ग्राम पलिया मेहंदी, थाना सिविल लाइन, बदायूं; खुशीराम पुत्र रोशन सिंह निवासी ग्राम इकलहरी, थाना सिविल लाइन, बदायूं; और गुलजारी पुत्र रामदास निवासी परसैरा, थाना बिसौली को आरोपी बनाया गया था। मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 392 और 411 के तहत कार्रवाई की गई थी।

विवेचना पूरी होने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत इस मामले की समयबद्ध निगरानी की गई। बदायूं पुलिस की मॉनिटरिंग सेल, थाना बिसौली के पैरोकार हेड कांस्टेबल जयप्रकाश और अभियोजन विभाग ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।

न्यायालय ने अभियुक्त सौदान सिंह को धारा 411 के तहत दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास और कुल एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

वहीं, मामले में धारा 392 के आरोप से सौदान सिंह, खुशीराम और गुलजारी को दोषमुक्त कर दिया गया। पुलिस ने प्रभावी पैरवी में योगदान के लिए पैरोकार हेड कांस्टेबल जयप्रकाश, लोक अभियोजक सुधीर कुमार मिश्रा और विवेचक उपनिरीक्षक रामखिलौना के कार्य की सराहना की।

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