उत्तर प्रदेश। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के शासनादेश में बदलाव नहीं किया है।
इसके बाद निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के पद पर बने रहेंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।
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