7:40 pm Wednesday , 14 October 2026
BREAKING NEWS

यूपी में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश, निवर्तमान प्रधान बने रहेंगे प्रशासक

यूपी में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश, निवर्तमान प्रधान बने रहेंगे प्रशासक

केशव गुप्ता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। बुधवार को न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार को तीन महीने के भीतर पंचायत निकायों के चुनाव कराने का निर्देश दिया। साथ ही निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में बने रहने की अनुमति दी गई है।
करीब तीन घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रशासकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं और सरकार के आदेश को सही माना। इसके तहत प्रशासक अगले तीन महीने तक पद पर बने रहेंगे।
मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत होंगे चुनाव
आदेश के मुताबिक, ओबीसी आयोग अपना काम जारी रखेगा, लेकिन चुनाव प्रक्रिया उसके काम पर निर्भर नहीं रहेगी। पंचायत चुनाव मौजूदा नियमों और 27 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था के तहत कराए जाने की बात कही गई है।
गांवों में बढ़ी राजनीतिक हलचल
हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर गांवों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब सबकी नजर चुनाव कार्यक्रम और सरकार के अगले कदम पर है। सरकार इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है या चुनाव के लिए अतिरिक्त समय मांगती है, इस पर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। वहीं, विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव के बीच समय को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

विज्ञापन एक्सप्रेस
No posts found.