उझानी-जुलाई में बुलेरो गैंग ने लूटी थी पिकअप, 7 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा।
उझानी (बदायूं) 13 अक्टूबर ।
उझानी में पिछले साल जुलाई माह में हुई पिकअप लूट की घटना का मामला अब न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ है। आरोप है कि बिना नंबर प्लेट की बुलेरो से आए 7 से 8 बदमाशों ने गोल चक्कर पर पिकअप चालक और हेल्पर को पीटकर गाड़ी लूट ली थी। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर पीड़ित को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहारीपुर अजब, थाना हजरतपुर निवासी सुदीप पुत्र देवेन्द्र कुमार पिकअप वाहन UP24 AT 5113 के स्वामी हैं। वह 30 जुलाई 2025 को शाम करीब 5 बजे अपने हेल्पर श्यामवीर के साथ दातागंज से सोरों वाया उझानी भाड़ा लेकर जा रहे थे।
जैसे ही उनकी गाड़ी उझानी गोल चक्कर से घूमकर बदायूं रोड पर आगे बढ़ी, तभी सामने से आई बिना नंबर प्लेट की बुलेरो ने अचानक उनकी गाड़ी के आगे लगाकर रोक दिया। पीड़ित ने अचानक ब्रेक मारकर गाड़ी रोकी।
आरोप है कि बुलेरो से 7 से 8 अज्ञात लोग उतरे और सुदीप व उसके हेल्पर श्यामवीर को जबरन गाड़ी से बाहर खींच लिया। बदमाशों ने गाड़ी की चाबी मांगी। मना करने पर छीना-झपटी और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट कर चाबी छीन ली और पिकअप लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने काफी शोर मचाया, लेकिन मौके पर किसी ने मदद नहीं की।
पीड़ित सुदीप ने बताया कि घटना के बाद उसने पिकअप की काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद वह कोतवाली उझानी गया, लेकिन पुलिस ने यह कहकर वापस भेज दिया कि जांच कर कार्रवाई कर देंगे। काफी दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसके बाद पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं को स्वयं मिलकर और डाक द्वारा प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन वहां से भी कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में थक-हारकर पीड़ित ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बदायूं के न्यायालय में सुदीप बनाम अज्ञात दायर किया।
न्यायालय के आदेश पर कोतवाली उझानी पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया है।कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक सुरेश पाल सिंह को सौंपी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर बुलेरो और लूटी गई पिकअप की तलाश में जुटी है।
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