कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी ठोका।
बदायूं 12 अक्टूबर ।
रुपयों के लेनदेन के मामूली विवाद में युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जला देने के सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है।
मामला उझानी कोतवाली इलाके के गांव ननाखेड़ा का है। गांव निवासी राजवीर कश्यप ने 23 जनवरी 2025 को पुलिस को तहरीर दी थी। बताया कि शाम करीब 7 बजे उनका बेटा शिवा घर के बाहर बनी दुकान पर बैठा था। तभी कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव भूड़ा भदरौल निवासी वीरपाल बाइक लेकर वहां पहुंचा और पेट्रोल डालने की बात कहने लगा।
इसी दौरान दोनों के बीच रुपयों को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि वीरपाल ने शिवा पर पेट्रोल उड़ेल कर आग लगा दी और मौके से भाग निकला। परिजन गंभीर रूप से झुलसे शिवा को अस्पताल लेकर भागे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने इस जघन्य वारदात में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के अवलोकन के बाद कोर्ट ने आरोपी वीरपाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने की बात कही है, वहीं इलाके में इस फैसले की चर्चा जोरों पर है।
प्रदीप प्रजापति
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