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गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को 2 साल का सश्रम कारावास, 5 हजार रुपये जुर्माना

बदायूं

गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को 2 साल का सश्रम कारावास, 5 हजार रुपये जुर्माना

केशव गुप्ता

बदायूं। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय ने दो वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना उघैती में वर्ष 2015 में दर्ज मुकदमा संख्या 248/2015 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त अवनेश उर्फ टिंकू पुत्र रामबाबू निवासी मोहल्ला बमनपुरी, कस्बा रुदायन, थाना इस्लामनगर, जनपद बदायूं के खिलाफ विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले को चिन्हित कर अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित किया गया। मॉनीटरिंग सेल बदायूं तथा थाना उघैती के पैरोकार कांस्टेबल रोहित द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।
पुलिस की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप 07 अक्टूबर 2026 को माननीय एडीजे-06/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट, बदायूं ने अभियुक्त अवनेश उर्फ टिंकू को गैंगस्टर एक्ट के अपराध में दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस मामले में पैरोकार कांस्टेबल रोहित, विशेष लोक अभियोजक दिलीप कुमार तथा विवेचक प्रमोद कुमार, थाना बिल्सी का योगदान सराहनीय रहा।

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