बदायूं
हत्या के दोषी विशपाल उर्फ विश्शू को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये का अर्थदंड
केशव गुप्ता
बदायूं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप हत्या के मामले में अभियुक्त विशपाल उर्फ विश्शू को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस के अनुसार थाना कुंवरगांव में वर्ष 2021 में मु0अ0सं0 226/2021, धारा 302 भादवि के तहत विशपाल उर्फ विश्शू पुत्र रामवीर सिंह, निवासी ग्राम कैली, थाना कुंवरगांव के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार वर्मा द्वारा पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए लगातार प्रभावी पैरवी की गई। मॉनीटरिंग सेल बदायूं तथा थाना कुंवरगांव के पैरोकार कांस्टेबल विपिन कुमार ने न्यायालय में सशक्त पैरवी की।
इसी का परिणाम रहा कि 07 अक्टूबर 2026 को माननीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूं ने अभियुक्त विशपाल उर्फ विश्शू को धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास तथा 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस ने बताया कि मामले में पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल विपिन कुमार, लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता (एडीजीसी) तथा तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक एवं विवेचक मनोज कुमार वर्मा का योगदान सराहनीय रहा।
bdnindia.com bdnindia.com | www.bdnindia.com