6:24 pm Wednesday , 7 October 2026
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मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा वैकल्पिक दस्तावेज जरूरी

बदायूं: 07 अक्टूबर। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने समस्त संबंधित मतदाताओं से अपील की है कि मतदान के समय निर्धारित पहचान दस्तावेज साथ लेकर आएं, जिससे मतदान प्रक्रिया सुचारु एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।
उन्होंने सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए 23 अक्टूबर 2026 को मतदान कराया जाएगा। मतदान में प्रतिरूपण को रोकने के दृष्टिगत ऐसे मतदाता, जिन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें मतदान से पूर्व अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे निर्वाचक जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों एवं पार्षदों को जारी सरकारी पहचान-पत्र, संबंधित शिक्षक क्षेत्र के निर्वाचक को नियोजित करने वाले शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

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