नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल CEC के खिलाफ किसी भी तरह का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि SIR के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 के बदले हुए प्रारूप को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी है।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि CEC ने अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना कुछ फैसले लिए। कोर्ट अब चुनाव आयोग के जवाब और संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर मामले की आगे सुनवाई करेगा।
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