लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के सम्बन्ध में छात्र-छात्राओं को किया गया जागरूक
बदायूँ: 02 अक्टूबर। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ के निर्देशानुपालन में गांधी जयन्ती के अवसर पर जनपद के विभिन्न विद्यालयों में पाक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधानों और कानूनी परिणामों के बारे में जागरूकता अभियान के अन्तर्गत प्रथम चरण दिनांक 25.09.2026 से 01.10.2026 तथा द्वितीय चरण दिनांक 02.10.2026 (गाँधी जयन्ती) तक विधिक साक्षरता / जागरूता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।
इसी क्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ के निर्देशानुपालन में जनपद न्यायालय परिसर बदायूँ के प्रांगण में समस्त न्यायिक अधिकारीगण द्वारा आज दिनांक 02.10.2026 को प्रातः 07.45 बजे गांधी जयन्ती के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम एवं महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर मार्त्यापण व पुष्पांजली अर्पित कर की गयी, इसके उपरान्त माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ एवं माननीय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ द्वारा राजकीय इन्टर कॉलेज बदायूँ के छात्रों व पराविधिक स्वयं सेवकगण के द्वारा पॉक्सो एक्ट, 2012 पर तैयार की गयी भव्य प्रभात फेरी का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ के तत्वाधान में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु दिनांक 02.10.2026 को समय प्रातः लगभग 09रू00 बजे राजकीय इण्टर कॉलेज, बदायूँ में विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का शुभारम्भ माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, की गरिमामयी अध्यक्षता में माहत्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री व माँ सरस्वती की प्रतिमा पर मार्त्यापण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया। जिसमें सिविल जज (सी०डि०) / त्वरित न्यायाधीश / प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।
उक्त शिविर में श्री विवेक संगल, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, द्वारा अपने वक्तव्य में उपस्थित छात्र-छात्राओं को पाक्सो अधिनियम 2012 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गयी, लैंगिक अपराधों से बचाव, सुरक्षित एवं असुरक्षित व्यवहार की पहचान, व्यक्तिगत सुरक्षा तथा किसी अनुचित घटना की जानकारी विश्वसनीय अभिवावक, शिक्षक को देने के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।
इसी क्रम में श्री अंकित रस्तोगी, सिविल जज (सी०डि०) / त्वरित न्यायाधीश / प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा अपने वक्तव्य में उपस्थित छात्र-छात्राओं को बताया कि बालिकाओं को शिक्षित होना चाहिये व अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिये। इसके अतिरिक्त गुड टच, बैड टच के वारे में भी बालकाओं को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी तथा ऐसे ऐसे विधिक साक्षरता / जागरूकता शिवरों का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके विधिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना तथा समाज में बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण के निर्माण में जन-सहभागिता सुनिश्चित करना है।
इसके अतिरक्त डि पॉल स्कूल, बदायूँ में सुश्री रिन्कू, माननीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूँ, कुंवर रूकुम सिंह वैदिक इन्टर कालेज, बदायूँ में श्री राजवीर सिंह, माननीय विशेष न्यायाधीश, एस.सी. / एस.टी. (पी.ए.), एक्ट. बदायूँ, श्री कृष्णा इन्टर कॉलेज, बदायूँ में श्री दिनेश तिवारी, विशेष एक्सक्लूसिव न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, बदायूं, सिंगलर गर्ल्स इन्टर कालेज, बदायूं में श्रीमती रेखा शर्मा, विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), बदायूँ, मदर एथना स्कूल, बदायूँ में श्रीमती नुपुर, माननीय विशेष न्यायाधीश, (आवश्यक वस्तु अधिनियम). बदायूं, एच०पी० इंटरनेशनल स्कूल, बदायूं में श्री ऋषि कुमार, माननीय षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूं, किश्चियन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बदायूँ में श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, माननीय नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, बदायूं, केदारनाथ महिला इन्टर कालेज, बदायूं में सुश्री अनीता प्रथम, माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट न्यायालय सं0-01, बदायूं, शिव देवी सरस्वती विद्या मन्दिर इ०का०, बदायूँ में श्री नीरज कुमार गर्ग, माननीय विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट न्यायालय सं0-02, बदायूं, नगर पालिका कन्या इन्टर कॉलेज, बदायूं में श्रीमती नीलांजना, माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट न्यायालय सं0-03, बदायूं, पार्वती आर्य कन्या संस्कृत इन्टर कॉलेज, बदायूँ में श्रीमती नेहा गर्ग, माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायाधीश (महिलाओं के प्रति अपराध), बदायूं, श्रीराम सरस्वती विद्या मन्दिर इ०का०, मीरा जी चौकी, बदायूँ में श्री विकास सिंह, माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायाधीश, बदायूं, लाला छोटे लाल राधेश्याम नवयुवक इन्टर कालेज, बदायूँ में श्री मौहम्द तौसीफ रजा, श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ, नकविया कन्या इन्टर कॉलेज, बदायूँ में श्रीमती सुमन तिवारी, श्रीमान सिविल जज (सी०डि०), बदायूँ, द्रौपदी देवी विद्या मन्दिर इ०का, बदायूँ में श्री नवेद मुजफ्फर, श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, बदायूँ, विज्ञानानन्द रामनारायन वैदिक इन्टर कालेज, बदायूँ में श्री पुष्पेन्द्र चौधरी, श्रीमान प्रथम अपर सिविल जज (सी०डि०), बदायूँ, विद्यावती वैदिक कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बदायूँ में सुश्री निदा जैदी, श्रीमान सिविल जज (जू०डि०), बदायूँ, नगर पालिका अशर्फी देवी कन्या इन्टर कॉलेज, उझानी, बदायूँ में श्रीमती भारती तायल, श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय/पीठासीन अधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, बदायूँ, माहात्मा गाँधी पालिका इन्टर कॉलेज, उझानी, बदायूँ में श्री सागर तायल, श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं0-1, बदायूँ, सेठ छदम्मी लाल उ०मा० विद्यालय, कुँवरगाँव, बदायूँ में श्रीमती सत्या चौधरी, श्रीमान अपर सिविल जज (जू०डि०), न्यायालय सं०-03, बदायूं, एन०ए० इन्टर कॉलेज, बिल्सी, बदायूँ में श्री अखिलेश पटेल, श्रीमान न्यायधिकारी, ग्राम न्यायालय, बिल्सी, बदायूँ, पन्ना लाल नगर पालिका इ०का०, सहसवान, बदायूँ में श्री हरेन्द्र सिंह, श्रीमान सिविल जज (जू०डि०), सहसवान, बदायूँ, राजकीय कन्या इन्टर कॉलेज, दातागंज, बदायूँ में श्री हेमेन्द्र सिंह, श्रीमान सिविल जज (जू०डि०), दातागंज, बदायूँ, वनस्थली इन्टर कालेज, उझानी रोड़, बदायूँ में सुश्री जयेती चन्द्रा, श्रीमान सिविल जज (जू०डि०) / त्वरित न्यायाधीश (महिलाओं के प्रति अपराध), बदायूँ, राजकीय कन्या इन्टर कॉलेज, बिसौली, बदायूँ में सुश्री शैफाली चन्द्रवंशी, श्रीमान सिविल जज (जू०डि०), बिसौली, बदायूँ, राजकीय इन्टर कॉलेज, युसुफनगर, बदायूँ में सुश्री सदफ इमरान, श्रीमान सिविल जज (जू०डि०) / त्वरित न्यायाधीश, बदायूँ उक्त समस्त न्यायिक अधिकारीगण द्वारा पाक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधानों और कानूनी परिणामों के बारे में जागरूकता अभियान के अन्तर्गत विधिक साक्षरता / जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर विद्यार्थियों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में तथा पाक्सो अधिनियम 2012 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गयी, तथा लैंगिक अपराधों से संरक्षण के सम्बन्ध में भी विस्तार पूर्वक बताया एवं इन्टरनेट का सही उपयोग करना चाहिए तथा सोशल मीडिया साइटों यथा फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि का उपयोग उचित दिशा में करना चाहिए एवं अश्लील सामिग्री से दूरी बनाये रखना चाहिए ताकि विद्या अध्ययन करने वाले युवक-युवतियों का विद्यार्थी जीवन नष्ट न हो इसके अतिरिक्त सबंधित विद्यालयों के छात्र-छात्राओं द्वारा चित्रकारी प्रतियोगिता और नुक्कड नाटकों का आयोजन किया गया इस अवसर पर उक्त कार्यक्रमों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, बदायूं के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण, पराविधिक स्वयं सेवकगण तथा सम्बन्धित विद्यालयों के समस्त शिक्षकगण व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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