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बदायूं: 10 लाख के बैनामे में धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट के आदेश पर 6 के खिलाफ FIR।

बदायूं: 10 लाख के बैनामे में धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट के आदेश पर 6 के खिलाफ FIR।

बदायूं 2 अक्टूबर।

थाना कादर चौक क्षेत्र के सरफुद्दीन नगला मजरा सकरी कासिमपुर में दादलाही मकान के बैनामे के नाम पर 1.80 लाख नगद और चैक से भुगतान लेकर कब्जा न देने के मामले में कोर्ट के आदेश पर थाना कोतवाली में धोखाधड़ी की FIR दर्ज हुई है।

वादी अमित माहेश्वरी निवासी जवाहरपुरी, सिविल लाइन ने न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में प्रकीर्ण वाद दायर किया था। आरोप है कि फूल सिंह, धूम सिंह, संजीव, नीरज व अन्य ने आधा-आधा मकान 10 लाख में बेचने का बैनामा 7 मई 2026 को कराया। 1.80 लाख नगद और 8.20 लाख के दो चैक (4 लाख व 4.20 लाख) रजिस्ट्री कार्यालय में दिए गए।

वादी का आरोप है कि बैनामे में कोई वाद-विवाद न होने की बात लिखी गई थी, जबकि मौके पर जाकर पता चला कि भाइयों में पहले से सिविल वाद चल रहा है और कब्जा नहीं दिया गया। नोटिस देकर चैक भुगतान रोकने को कहा गया, फिर भी चैक बैंक में लगा दिए गए।

थाना कोतवाली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत BNS की धारा 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2) में केस दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक योगेश कुमार को सौंपी है।

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