ऑपरेशन कन्विक्शन: एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को न्यायालय ने जेल में बिताई अवधि व ₹2,500 के अर्थदंड से किया दंडित
बदायूं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूं पुलिस की पैरवी के बाद एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि तथा कुल ₹2,500 के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार, थाना अलापुर में दर्ज मु0अ0सं0 370/2024 में धारा 318, 338, 336(3), 317(2) बीएनएस एवं 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरिफ पुत्र सद्दाम, निवासी ग्राम बेहटा डम्बर, थाना कादरचौक, जनपद बदायूं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज था। तत्कालीन उपनिरीक्षक राकेश सिंह चौहान ने विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
मामले को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित कर मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन विभाग और पैरोकार द्वारा न्यायालय में पैरवी की गई। पुलिस के मुताबिक 1 अक्टूबर 2026 को एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट, बदायूं ने आरोपी आरिफ को विभिन्न धाराओं में जेल में बिताई गई अवधि तथा प्रत्येक धारा में ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया। इस प्रकार कुल अर्थदंड ₹2,500 हुआ। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक धारा में अतिरिक्त 10 दिन के कठोर कारावास का प्रावधान बताया गया।
पुलिस ने बताया कि मामले में पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल विनय शर्मा, लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह तथा विवेचक उपनिरीक्षक राकेश सिंह चौहान का योगदान रहा।
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