बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेड़छाड़ व मारपीट के आरोपी को 3 वर्ष की सजा
बदायूँ। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने छेड़छाड़, मारपीट एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में एक अभियुक्त को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार, थाना बिनावर में वर्ष 2017 में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। प्रकरण को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर मॉनीटरिंग सेल एवं पैरोकार द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी पैरवी की गई।
30 सितंबर 2026 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, बदायूँ की अदालत ने अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई। न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि का समायोजन किया जाएगा।
अर्थदंड की राशि में से 7,000 रुपये पीड़िता को दिए जाने के निर्देश भी न्यायालय द्वारा दिए गए हैं।
मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले हेड कांस्टेबल मिर्जा राहत जुबैर बेग, लोक अभियोजक अरविंद लाल (एडीजीसी) तथा विवेचक उपनिरीक्षक पृथ्वीराज सिंह के योगदान को पुलिस ने सराहनीय बताया है।
bdnindia.com bdnindia.com | www.bdnindia.com