बदायूं। नाबालिग को बहलाकर ले जाने और गैंगरेप के मामले में अदालत ने छह आरोपियों को दोषी करार दिया। मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास, जबकि पांच अन्य को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने सभी पर 70-70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अपील अवधि के बाद पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
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