नई दिल्ली, 28 सितंबर: डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों की नजर आज सुप्रीम कोर्ट पर है। अदालत में ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी।
नई व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाली है। सामान्य मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR 0.4% प्रस्तावित है, जबकि ₹2,000 तक के UPI भुगतान और व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) लेनदेन पर शुल्क नहीं लगेगा।
याचिका में नए MDR ढांचे की कानूनी वैधता और इसे लागू करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। आज की सुनवाई से इस व्यवस्था के आगे के रास्ते को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है।
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