6:21 pm Wednesday , 23 September 2026
BREAKING NEWS

उझानी-में बाइक के लिए विवाहिता को पीटा, गला दबाकर मारने की कोशिश, रिपोर्ट दर्ज।

बदायूं

उझानी-में बाइक के लिए विवाहिता को पीटा, गला दबाकर मारने की कोशिश, रिपोर्ट दर्ज।

उझानी बदांयू 23 सितंबर।

उझानी कोतवाली में दहेज उत्पीड़न का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़िता को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में पति, ससुर, सास और देवर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच उपनिरीक्षक भारती सिंह को सौंपी गई है।

मामला थाना दातागंज क्षेत्र के मिलक तारपुर गांव की रहने वाली सुमन पत्नी विक्की का है। पीड़िता वर्तमान में उझानी के अढ़ौली गांव में रह रही है। पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी 18 अप्रैल 2024 को हिंदू रीति-रिवाज से वीरमपुर गांव निवासी विक्की पुत्र नरसिंह के साथ हुई थी।

माता-पिता ने हैसियत से बढ़कर 2 लाख 51 हजार नकद, 1 लाख 50 हजार का घरेलू सामान, 2 तोला सोने की चैन, 1 तोला अंगूठी और खाने-पीने पर 2 लाख खर्च कर करीब 9 लाख रुपये खर्च किए थे। आरोप है कि इसके बाद भी पति विक्की, ससुर नरसिंह, सास उर्मिला और देवर विशाल दहेज से खुश नहीं थे।

एफआईआर के अनुसार ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में एक अपाचे मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। मना करने पर गाली-गलौज और शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न शुरू कर दिया। पीड़िता ने मायके वालों को बताया तो पंचायत भी हुई, लेकिन ससुराल वाले नहीं माने।

पीड़िता का आरोप है कि उसके पति का डहरपुर की एक लड़की से संबंध है और वह उससे शादी कर मोटी संपत्ति लेना चाहता है। इसी षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है।

पीड़िता के मुताबिक 12 अप्रैल को दोपहर करीब 12 बजे पति विक्की, ससुर नरसिंह, सास उर्मिला और देवर विशाल ने लात-घूंसों और डंडों से पीटा और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। चीख-पुकार सुनकर गांव वाले आए तो जान बची। इसके बाद सिर्फ पहने हुए कपड़ों में यह कहकर घर से निकाल दिया कि मांग पूरी किए बिना आई तो जान से मार देंगे।

उसी दिन पति और देवर उसे बाइक पर बैठाकर रेलवे फाटक निकट अढ़ौली के पास गाली-गलौज कर मारपीट कर छोड़कर चले गए।

पीड़िता ने कोतवाली उझानी में शिकायत की, सुनवाई नहीं हुई तो एसएसपी बदायूं को प्रार्थना पत्र दिया। फिर भी न्याय न मिलने पर उसने धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में धारा 85/89 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन एक्सप्रेस