7:06 pm Monday , 21 September 2026
BREAKING NEWS

नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा

इस्लामनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में माननीय न्यायालय पोक्सो कोर्ट-02, बदायूं ने दोषी अभियुक्त पवन कश्यप पुत्र ओमपाल कश्यप निवासी मटिया कस्बा एवं थाना इस्लामनगर को कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर कुल 1.20 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना इस्लामनगर में दर्ज मु0अ0सं0 357/2024 की विवेचना निरीक्षक हरेन्द्र सिंह द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर मॉनिटरिंग सेल बदायूं और पैरोकार कांस्टेबल अंकुश द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
21 सितंबर 2026 को न्यायालय ने अभियुक्त को—
धारा 137(2) बीएनएस: 7 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10,000 अर्थदंड।
धारा 87 बीएनएस: 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10,000 अर्थदंड।
धारा 65(2) बीएनएस: 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹50,000 अर्थदंड।
धारा 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट: 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹50,000 अर्थदंड।

विज्ञापन एक्सप्रेस