7:06 pm Monday , 21 September 2026
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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा, ₹26 हजार जुर्माना

बिसौली। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में माननीय न्यायालय पोक्सो कोर्ट-02, बदायूं ने अभियुक्त ऋषभ पुत्र उदयपाल सिंह निवासी ग्राम बावेपुर, थाना बिसौली को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है।
थाना बिसौली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 372/2024 में पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर मॉनिटरिंग सेल और पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
21 सितंबर 2026 को न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 64(1) बीएनएस में 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹20,000 अर्थदंड, धारा 333 बीएनएस में 2 वर्ष के कठोर कारावास व ₹5,000 अर्थदंड तथा धारा 351(2) बीएनएस में 6 माह के कठोर कारावास व ₹1,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। इस प्रकार कुल ₹26,000 का अर्थदंड लगाया गया है।
अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी और सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
पुलिस के अनुसार मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह, विवेचक उपनिरीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी का योगदान सराहनीय रहा।

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