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सोशल मीडिया पर यातायात कर्मी द्वारा अवैध वसूली के आरोप का पुलिस ने किया तथ्यात्मक खंडन

बदायूं

सोशल मीडिया पर यातायात कर्मी द्वारा अवैध वसूली के आरोप का पुलिस ने किया तथ्यात्मक खंडन

केशव गुप्ता

बदायूँ, 10 अगस्त। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्विटर’ पर भारत रिव्यू दैनिक समाचार पत्र के हैंडल के माध्यम से यातायात कर्मी द्वारा वाहन चालक से रुपये लिए जाने संबंधी शिकायत/वीडियो प्रसारित किया गया था। प्रकरण का संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा मामले की जांच की गई।
जांच में सामने आया कि संबंधित वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया था। इसके संबंध में यातायात हेड कांस्टेबल द्वारा नियमानुसार मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के अंतर्गत नगद चालान की कार्रवाई की गई। वाहन चालक द्वारा चालान की निर्धारित धनराशि का मौके पर ही नगद भुगतान किया गया।
पुलिस जांच के अनुसार सोशल मीडिया पर वाहन चालक से अवैध रूप से रुपये लिए जाने संबंधी लगाए गए आरोप तथ्यों के विपरीत पाए गए। वाहन चालक के विरुद्ध यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर विधिसम्मत कार्रवाई की गई तथा चालान की धनराशि का भुगतान भी नियमानुसार किया गया।
पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित शिकायत/वीडियो के संबंध में तथ्यात्मक खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रकरण में यातायात नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार चालान की कार्रवाई की गई थी और अवैध वसूली का आरोप सही नहीं है।

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