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ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी सफलता, एनडीपीएस एक्ट के दोषी को सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना

 

बदायूं

ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी सफलता, एनडीपीएस एक्ट के दोषी को सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना

केशव गुप्ता

बदायूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अभियुक्त को न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के निर्देशन में की गई मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप दोषी को पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
मामला थाना कुवरगांव में वर्ष 2023 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 से संबंधित है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त सुरेश पुत्र ओमकार निवासी फकीराबाद, थाना कुवरगांव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक मलखान सिंह द्वारा पूरी कर आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, बदायूँ की अदालत में दाखिल किया गया।
इस प्रकरण को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत चिन्हित किया गया। इसके बाद मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन विभाग तथा थाना कुवरगांव के पैरोकार कांस्टेबल विपिन कुमार ने समन्वय स्थापित कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।
सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, बदायूँ ने अभियुक्त सुरेश को दोषी ठहराते हुए पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल विपिन कुमार, विवेचक उपनिरीक्षक मलखान सिंह तथा लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह की भूमिका को सराहनीय बताया गया।

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