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बदायूँ में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी सफलता, जातिसूचक टिप्पणी और मारपीट के आरोपी को 3 साल की सजा

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बदायूँ में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी सफलता, जातिसूचक टिप्पणी और मारपीट के आरोपी को 3 साल की सजा

बदायूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूँ पुलिस को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के निर्देशन में प्रभावी पैरवी के चलते जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला थाना दातागंज क्षेत्र से जुड़ा है, जहां वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमा संख्या 510/2018 में आरोपी अवनीश पुत्र सतेन्द्रपाल निवासी बदायूँ के खिलाफ धारा 323, 504 भादवि एवं एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री भूषण वर्मा द्वारा पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
इस मामले को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत चिन्हित किया गया। इसके बाद अभियोजन विभाग, मॉनिटरिंग सेल और पुलिस टीम के समन्वय से न्यायालय में सशक्त पैरवी की गई। पैरोकार आरक्षी सोनू तथा मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय भूमिका से अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए।
माननीय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पीए) एक्ट, बदायूँ ने आरोपी अवनीश को दोषी मानते हुए धारा 323 एवं 504 भादवि में एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(द) एवं 3(1)(ध) में तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास के साथ कुल 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
इस सफल पैरवी में विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री भूषण वर्मा, पैरोकार आरक्षी सोनू तथा लोक अभियोजक श्री ऐश्वर्य कुमार राजपूत और श्री जितेन्द्र कुमार की भूमिका को सराहनीय बताया गया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूँ पुलिस लगातार अपराधियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर रही है।

केशव गुप्ता

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