11:25 pm Thursday , 8 October 2026
BREAKING NEWS

1-2 केस के आधार पर किसी को ‘गुंडा’ नहीं घोषित किया जा सकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी: 1-2 केस के आधार पर किसी को ‘गुंडा’ नहीं घोषित किया जा सकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि केवल एक या दो आपराधिक मामलों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को ‘गुंडा’ घोषित करना उचित नहीं है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाई से न सिर्फ आरोपी, बल्कि उसके पूरे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और छवि को अपूरणीय नुकसान होता है। अदालत ने प्रशासन को चेताया कि ऐसे मामलों में कानून का इस्तेमाल सोच-समझकर और ठोस आधार पर किया जाना चाहिए।

इस टिप्पणी को नागरिक अधिकारों और प्रशासनिक संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विज्ञापन एक्सप्रेस
No posts found.