सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: गोद लेने पर भी मिलेगी 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि गोद लेने वाली माताओं को भी 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलेगी।
अदालत ने साफ किया कि गोद लेने वाली मां को भी बायोलॉजिकल मां के बराबर अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे की देखभाल और बंधन दोनों ही मामलों में समान महत्व रखते हैं।
साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) पर भी स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं।
इस फैसले को कामकाजी महिलाओं के अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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