थाना फैजगंज बेहटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 09/2020 धारा 354क(1)(1),323,504 भादवि व 7/8 पॉक्सों एक्ट बनाम उमाशंकर उर्फ टिम्बा पुत्र विष्णु निवासी जैतपुर थाना फैजगंज बेहटा जनपद बदायूँ की विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक आकाश कुमार थाना फैजगंज बेहटा द्वारा पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूँ व पैरोकार आरक्षी सरनाम सिंह द्वारा न्यायालय पॉक्सो कोर्ट 02 , बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 22.01.2026 को माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट 02 , बदायूँ द्वारा अभियुक्त उमाशंकर उपरोक्त को धारा 354क(1)(1) भादवि के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया । अभियुक्त द्वारा इस मामले में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि उक्तसजा में समायोजित की जायेगी । अभियुक्त उमाशंकर उपरोक्त को धारा 323/504 भादवि व 7/8 पॉक्सों एक्ट के अन्तर्गत दोषमुक्त किया गया है । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सरनाम सिंह ,लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह वर्मा (एडीजीसी) तथा तत्कालीन विवेचक उप निरीक्षक आकाश कुमार थाना फैजगंज बेहटा का योगदान सराहनीय रहा ।
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