सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के गठन, कामकाज और निगरानी की व्यवस्था की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने केंद्र, सभी राज्यों/UTs और UGC से हलफनामा मांगते हुए पूछा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कैसे बनती हैं, किस कानूनी ढांचे के तहत चलती हैं, और इन्हें सरकार से क्या लाभ मिलते हैं। कोर्ट ने मालिकाना हक, गवर्निंग बॉडी और संचालन व्यवस्था की पूरी पड़ताल को जनहित में जरूरी बताया है।
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