3:53 pm Thursday , 8 October 2026
BREAKING NEWS

यूपी कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में मकानों में दुकान बनाने के नियमों में किया बदलाव

।

बदायूं 22 नवंबर।

यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शहरी क्षेत्रों में मकान के साथ दुकान बनाने की अनुमति देने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब 100 वर्ग मीटर के आवासीय और 30 वर्ग मीटर के व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।

नए नियमों के अनुसार-

अब 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 24 मीटर और इससे कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर ही आवासीय के साथ व्यावसायिक निर्माण की अनुमति होगी।
वहीं स्वीकृत ले-आउट क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय और 200 वर्ग मीटर के व्यावसायिक भूखंड के लिए ऑनलाइन दाखिल नक्शा को विश्वास के आधार (ट्रस्ट बेस्ड) पर स्वत: स्वीकृत मान लिया जाएगा।
अधिकांश श्रेणी के निर्माण के लिए फ्लोर रेशियो एरिया (एफएआर) बढ़ा दिया गया है।
45 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित भूखंडों पर निर्माण पर एफएआर समाप्त कर दिया गया है।
पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई की आवश्यकता को भी कम किया गया है।
कृषि भू-उपयोग में 7-मीटर चौड़ी सड़कों पर उद्योग एवं हेरिटेज होटल, 9 मीटर चौड़ी सड़कों पर बिना शैय्या वाले चिकित्सा प्रतिष्ठान तथा प्राथमिक विद्यालय एवं 18 मीटर सड़कों पर शॉपिंग मॉल की अनुमति प्रदान की गई है।

यह होंगे फायदे

अब लोग अपने घर के साथ दुकान बना सकेंगे, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय हो सकेगी।
छोटे व्यवसायियों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
शहरों में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक विकास होगा।
लोगों को अपने घर के पास ही दुकान और अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचेंगे।

विज्ञापन एक्सप्रेस
No posts found.