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बदांयू 6 नवंबर।
जीएसटी पोर्टल पर एक नवंबर से बदलाव लागू किया गया है। कम जोखिम वाले छोटे कारोबारियों को केवल तीन कार्य दिवसों में जीएसटी पंजीकरण मिल सकेगा। बशर्ते आधार प्रमाणीकरण पूरा हो और सभी आवश्यक दस्तावेज डिजिटल रूप में अपलोड किए गए हों।
यह सुविधा सीबीआईसी की अधिसूचना के तहत लागू हुई है जिसमें जीएसटी नियमों में नया नियम 14ए जोड़ा गया है। नियम 8 के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति की पंजीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्ति (बीटूबी) पर कुल आउटपुट टैक्स दायित्व सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और मुआवजा उपकर मिलाकर प्रति माह 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो वह नियम 14ए के तहत सरल पंजीकरण का विकल्प चुन सकता है।
अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्ति (बीटूसी) इस गणना में शामिल नहीं होगी। यह प्रावधान मुख्य रूप से उन छोटे व्यवसायों के लिए बनाया गया है जिनकी जीएसटी देनदारी कम है और जो केवल पंजीकृत करदाताओं को आपूर्ति करते हैं।
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