8:02 am Thursday , 8 October 2026
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नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 56,000/-रु0 अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 56,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना वजीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 79/2023 धारा 363/366(ए)/376(3) भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम जीशान उर्फ नन्हे पुत्र अरवान निवासी ग्राम पेपल थाना वजीरगंज जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री सुशील कुमार विश्नोई द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 भूपेन्द्र सिंह द्वारा माननीय न्यायालय पाक्सो 03,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी,जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 10.06.2025 को माननीय न्यायालय पाक्सो 03,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त जीशान उर्फ नन्हे उपरोक्त को धारा 363 भादवि के अपराध में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2,000/-रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । धारा 366 भादवि के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4000/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। धारा ¾(ii) पाक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पडेगा। पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 भूपेन्द्र सिंह तथा लोक अभियोजक श्री प्रदीप भारती (एसपीपी) एवं विवेचक उ0नि0 श्री सुशील कुमार विश्नोई का योगदान सराहनीय रहा।

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