5:57 am Thursday , 8 October 2026
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बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से वादिनी के पुत्र पर जान से मारने की नियत से हमला करने के आरोप में संलिप्त 04 अभि0गण को माननीय न्यायालय द्वारा 06-06 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को कुल 4000-4000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना उसहैत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 252/12 धारा 307/506 भादवि बनाम 1- शिव सिंह पुत्र बुद्धपाल 2- पप्पू पुत्र क्रोरी 3- महाराज पुत्र मोरपाल 4- भुरे पुत्र क्रोरी निवासीगण ग्राम विरियाडांडा थाना उसहैत जनपद बदायूँ की विवेचना उपनिरीक्षक अजय कुमार शर्मा थाना उसहैत द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश(आवश्यक वस्तु अधि0 बदायूँ) में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सौरभ थाना उसहैत द्वारा मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश(आवश्यक वस्तु अधि0 बदायूँ) में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 12-02-2025 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश(आवश्यक वस्तु अधि0 बदायूँ) द्वारा दोषसिद्द अभि0गण को धारा 307 भादवि में 06-06 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 3000-3000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । धारा 506/34 भादवि में अभि0गण को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000-1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 02-02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सौरभ तथा लोक अभियोजक श्री सुधीर मिश्रा (एडीजीसी) एवं विवेचक उपनिरीक्षक अजय कुमार शर्मा थाना उसहैत का योगदान सराहनीय रहा ।

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