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25 जनवरी तक कार्ड धारकों को होगा निःशुल्क खाद्यान का वितरण

25 जनवरी तक कार्ड धारकों को होगा निःशुल्क खाद्यान का वितरण
बदायूँ: 07 जनवरी। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने आदेश जारी किए हैं कि माह जनवरी, 2025 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित आवश्यक वस्तुयें (गेहुँ, चावल एवं बाजरा) का निःशुल्क वितरण 06 जनवरी से शुरु हो चुका है जो 25 जनवरी 2025 तक कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 17 कि०ग्रा० गेहूँ, 13 कि०ग्रा० फार्टिफाईड चावल एवं 05 कि०ग्रा० बाजरा (कुल 35 कि०ग्रा०) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रति यूनिट 01 कि०ग्रा० बाजरा (चावल के स्थान पर), 1.70 कि०ग्रा० चावल तथा 2.30 कि०ग्रा० गेहूँ प्रति यूनिट खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। प्रत्येक दशा में चावल एवं बाजरा को मिलाकर वितरण स्केल को यथावत (2.70 किग्रा० प्रति यूनिट) रखा जायेगा।
डीएम ने खाद्यान वितरण के सम्बंध में उठान, वितरण, योजना का प्रचार-प्रसार व सत्यापन के सम्बंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं।
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