2:25 pm Wednesday , 4 November 2026
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यूपी सरकार ने पेतृक संपत्ति, किराया कानून में किया बदलाव

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उत्तर प्रदेश सरकार ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे और किराया रजिस्ट्रेशन के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए मात्र 10,000 रुपये में रजिस्ट्री कराई जा सकेगी, जिसमें 5,000 रुपये स्टांप ड्यूटी और 5,000 रुपये निबंधन शुल्क शामिल होंगे। यह व्यवस्था तीन पीढ़ियों से अधिक पारंपरिक वंशजों के बीच लागू होगी ।

किराया रजिस्ट्रेशन पर भी 90% तक शुल्क में कटौती की गई है, जिससे आम नागरिक आसानी से रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण करा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस फैसले से पारिवारिक विवादों में कमी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, और कानूनी सुरक्षा मजबूत होगी ।

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