2:16 pm Wednesday , 4 November 2026
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बिल्सी पर पंजीकृत अभियोग में कठोर कारावास व अर्थदण्ड

बिल्सी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 900/2015 धारा 363/323/506 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट बनाम राकेश पुत्र नन्हे निवासी मौहल्ला नं0 1 कस्बा व थाना बिल्सी जनपद बदायूँ की विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक दिनेश यादव थाना बिल्सी द्वारा पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूँ व पैरोकार आरक्षी शिवांक द्वारा न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 21.01.2026 को न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, बदायूँ द्वारा अभियुक्त राकेश उपरोक्त को धारा 363 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 40,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। लोक अभियोजक अमौल जौहरी, तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक दिनेश यादव तथा पैरोकार आरक्षी शिवांक का योगदान सराहनीय रहा ।

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