10:13 pm Wednesday , 4 November 2026
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ऑपरेशन कन्विक्शन- उघैती – बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से कारावास तथा अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश ,बदायूँ द्वारा 03 वर्ष का कारावास तथा 5,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

थाना उघैती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 276ए/2008 धारा 323/325/504/506 भादवि बनाम सूरजदेव पुत्र राधा बल्लभ निवासी ग्राम सिरह बरोलिया थाना उघैती जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक उपनिरीक्षक श्री स्वर्ण सिंह द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश,बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 रोहित कुमार थाना उघैती द्वारा मा0 न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 29-03-2025 को मा0 न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश, बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त सूरज देव उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 325/34 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष के कारावास की सजा तथा 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । धारा 323/34 भादवि के अपराध के लिए 06 माह का कारावास व धारा 504 भादवि के अपराध में 06 माह का कारावास तथा धारा 506 भादवि के अपराध में 01 वर्ष का कारावास की सजा से दण्डित किया गया । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 रोहित कुमार तथा लोक अभियोजक श्री संजीव कुमार गुप्ता(एडीजीसी) एवं विवेचक उपनिरीक्षक श्री स्वर्ण सिंह थाना उघैती का योगदान सराहनीय रहा ।

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